सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी की एसजीएफआई से संबद्धता निलंबित

लखनऊ। सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी (सीबीएसई-डब्लूएसओ) की स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) से संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। इस निलंबन के चलते सीबीएसई-डब्लूएसओ निलंबन अवधि के दौरान एसजीएफआई से संबद्ध किसी भी इकाई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने या अपनी टीमों को शामिल करने का अधिकार नहीं रखेगा। इस आशय की आधिकारिक सूचना संयुक्त सचिव ऋषि अवस्थी निवासी 161, बालाजीपुरम, अलबतिया, शाहगंज, आगरा को दे दी गई है।

Aug 26, 2025 - 14:02
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सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी की एसजीएफआई से संबद्धता निलंबित

एसजीएफआई का आदेश और अधिकार

यह आदेश स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के मुख्य अधिशासी अधिकारी पार्थ सुरेश दोषी की ओर से जारी किया गया है। एसजीएफआई भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल महासंघ (आईएसएफ) से संबद्ध भारत में स्कूली खेलों का सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। इसे अपने संविधान के अंतर्गत सभी संबद्ध इकाइयों को विनियमित और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 17(सी-16) के साथ अनुच्छेद 32 और 32(सी) के तहत कार्यकारी समिति को यह शक्ति है कि वह किसी भी संबद्ध इकाई को निलंबित कर सकती है, यदि उसका आचरण एसजीएफआई के हितों, प्रतिष्ठा या उद्देश्यों के प्रतिकूल हो, जब तक कि आम सभा द्वारा अनुमोदन न हो जाए।

गैर-अनुपालन और अनियमितताएं

एसजीएफआई को प्राप्त अभिलेखों, पत्राचार और कानूनी राय से यह संकेत मिला कि सीबीएसई-डब्लूएसओ ने एसजीएफआई के संविधान और उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियों में भाग लिया है। इनमें प्रक्रियागत गैर-अनुपालन, प्रशासनिक अनियमितताएं और एसजीएफआई के नियमों व निर्णयों के अनुरूप कार्य करने में विफलता शामिल है। इसी आधार पर 09 अगस्त 2025 को आयोजित एसजीएफआई की कार्यकारी समिति की बैठक में सीबीएसईडब्लूएसओ की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया।

आदेश की प्रमुख बातें

अनुच्छेद 17(सी-16), 32 और 32(सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी (सीबीएसईडब्लूएसओ) की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आगामी वार्षिक आम बैठक में आम सभा द्वारा अनुमोदन नहीं हो जाता।

निलंबन अवधि में सीबीएसईडब्लूएसओ, अनुच्छेद 5(डी) में निर्धारित एसजीएफआई की संबद्ध इकाई के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और हकों का आनंद नहीं ले पाएगा।

एसजीएफआई के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इकाइयों, समितियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की अवधि में सीबीएसईडब्लूएसओ के साथ किसी भी खेल, प्रशासनिक या संगठनात्मक बातचीत में शामिल न हों।

निलंबन अवधि में सीबीएसईडब्लूएसओ किसी भी एसजीएफआई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने या अपनी टीमों को शामिल करने का पात्र नहीं होगा।

नतीजा और प्रभाव

इस निलंबन से सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसायटी सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सभी स्कूली खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं से अलग हो जाएगी। इससे न केवल खिलाड़ियों की भागीदारी प्रभावित होगी, बल्कि संगठन की प्रतिष्ठा और भविष्य की गतिविधियाँ भी प्रश्नों के घेरे में आ जाएंगी।

SP_Singh AURGURU Editor